भ्रष्टाचार: म्युनिसिपल कमेटी का क्लर्क दोषी, 5 साल की सजा
जन संदेश न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़: कैथल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने म्युनिसिपल कमेटी कलायत के एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी के अनुसार, अदालत ने दोषी कर्मचारी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि दोषी की पहचान म्युनिसिपल कमेटी कलायत में क्लर्क के पद पर तैनात संदीप कुमार के रूप में हुई है जिसे विजिलेंस टीम ने रेड के दौरान शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-7 के तहत दोषी कर्मचारी को तीन साल कैद के साथ 10,000 रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-13 के तहत 5 साल कारावास सहित 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में ब्यूरो द्वारा आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में केस दर्ज किया गया था।
113 किलो गांजा बरामद कर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए नूंह जिले सेे 113 किलो 170 ग्राम गांजा पत्ती बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस सिलसिले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस विभागम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुन्हाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम को सैनी मोहल्ला में बेचने के लिए एक घर में नशीला पदार्थ रखे जाने की सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर छापेमारी कर छरू पैकेटों में पैक 113 किलो 170 ग्राम गांजा पत्ती को बरामद किया। काबू किए आरोपी की पहचान सतपाल उर्फ पपली निवासी सैनी मोहल्लाए पुन्हाना के रूप में हुई।
आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ड्रग रैकेट में अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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