'वाहन का बीमा नहीं होने पर चालक को ही देना होगा मुआवजा'

 

जन संदेश न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली: साकेत स्थित एमएसीटी जज डा. हरदीप कौर की अदालत ने सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए युवक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर आपके वाहन का बीमा नहीं है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजे की भरपाई आपको ही करनी होगी। इस तरह के एक मामले में अदालत ने दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन के चालक और मालिक को सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए युवक को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने वाहन चालक और उसके मालिक को कहा है कि वे युवक को एक लाख 36 हजार 962 रुपये का भुगतान करें। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि दोनों संयुक्त रूप से अथवा जो भी एक व्यक्ति पूरी रकम का भुगतान करना चाहे, वह 30 दिन के भीतर पीडि़त को मुआवजे की रकम दे दे। अदालत ने फैसले में कहा कि इस दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन वाहन का बीमा नहीं हुआ था। इसलिए मुआवजे की भरपाई की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर डाली गई है।

पेश मामले में 19 जून 2019 को पीडि़त अपनी बाइक से सफदरजंग स्थित घर से जैतपुर की तरफ जा रहा था। तभी वाहन ने लापरवाहपूर्ण तरीके से बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार सड़क पर गिर गया। उसके सीधे हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आई। कुछ समय तक युवक को उपचार कराना पड़ा। अदालत ने इस मामले में चश्मदीद गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना है कि चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहा था। वाहन तेज रफ्तार में था और चालक ने अपने आस.पास चलने वाले अन्य वाहनों की परवाह नहीं की। इसी का नतीजा था कि बाइक सवार को टक्कर लगी और उसे चोटें आईं। हालांकि छानबीन में पता चला कि इस वाहन का बीमा नहीं कराया गया था।
क्या कहा न्यायालय ने
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अगर वाहन उसका मालिक नहीं चला रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे व्यक्ति के हाथ में वाहन दे जो नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए।
साथ ही उसके पास वैध लाइसेंस हो। अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्येक वाहन का बीमा होना अनिवार्य है। इस वाहन का बीमा भी नहीं कराया गया था जो अपने आप में अपराध है।

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