छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को मुख्यमंत्री की मनोहर राहत

जन संदेश न्यूज नेटवर्क


चंडीगढ़: प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को रिझाने के लिए दो नई योजनाएं शुरू की हैं, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को लागू किया गया है जो डेढ़ करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को कवर करेगी। इतना ही नहीं जिन छोटे व्यापारियों की सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये है उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीएम सर्टिफिकेट सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा।

व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराने के लिए सीए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपये तक है, वे सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए प्रमाण-पत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में होने वाले आगजनी, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा जैसे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना शुरू की है। इसके लिए व्यापारियों के चार स्लैब बनाए गए हैं। 0 से 20 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें महज 100 रुपये सालाना पंजीकरण फीस देनी होगी। इसी तरह 20 से 50 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 500 रुपये सालाना के पंजीकरण पर दस लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा। पचास लाख से एक करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को पंजीकरण के लिए 1000 रुपये देने होंगे।

1 अप्रैल से लागू होगी योजना 

योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियमए 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिएं। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक यानी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए।

इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार पर 20 लाख रुपये तक मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है।







कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved
made with by templateszoo