दवा बिक्री की उल्लंघना के चलते 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस निलंबित

दवा बिक्री की उल्लंघना के चलते 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस निलंबित

विज के अनुसार, इन सभी ड्रग्स लाईसेंस को निंलबित तथा कैसिंल विभिन्न उल्लंघनाओं को देखते हुए किया 

जन संदेश न्यूज नेटवर्क

चंडीगढ़: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज के अनुसार, दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए करनाल जोन के 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को विभिन्न अवधि के तहत निलंबित करने का निर्णय लिया गया है तथा एक खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया है और इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि करनाल जोन के तहत जिन 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को विभिन्न अवधि के लिए निलंबित किया गया है उनमें जिला करनाल के इंद्री के नया बाजार के मैसर्ज कम्बोज मैडीकोज को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंद्री के नया बाजार के वार्ड नंबर-10 मैसर्ज मैडीकल स्टोर को 1 से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंन्द्री के गढी बीरवल रोड के सिविल अस्पताल के सामने मैसर्ज नागपाल मैडिकल हाल को 6 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री के गढी बीरवल रोड़ पर स्थित मैसर्ज पारस मैडीकल हाल को 6 मार्च से 10 मार्च तक निलंबित किया गया हैं।

उन्होंने बताया कि जिला करनाल के दुर्गा कालोनी के मैसर्ज राणा मैडिकल स्टोर को 1 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के गांव पोपरा के बस स्टेण्ड स्थित मैसर्ज कार्तिकेय मैडिकोज को 1 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री के गढी बीरबल रोड पर स्थित सिविल अस्पताल के नजदीक मैसर्ज राजेश मैडिकल हाल को 1 से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री में सीएचसी के नजदीक मैसर्ज चौधरी मैडीकोज को 6 से 15 मार्च तक, जिला करनाल के मॉडल टाऊन के भारती अस्पताल के अंदर स्थित मैसर्ज करण मैडिकल स्टोर को 1 से 3 मार्च तक और जींद के बाईपास पर बुद्वा बाबा बस्ती भिवानी रोड स्थित मैसर्ज ग्रवित मैडिकोज को 1 मार्च से 10 मार्च तक निलंबित किया गया हैं।

विज के अनुसार, इसी प्रकार थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस के तहत करनाल के सैक्टर.12 स्थित सचदेवा अस्पताल के पास मैसर्ज मैडीबून फार्मा प्रालि के लाइसेंस को 1 मार्च से 3 मार्च तक निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस के तहत जिला करनाल के वीपीओ अंगोंध के मैसर्ज शर्मा मैडिकल स्टोर को 1 मार्च से 15 मार्च तक और आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। उन्होंने बताया कि थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस के तहत करनाल के करण विहर के मैसर्ज वंदन मैडिकल स्टोर के लाईसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। साभार




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